Rajasthan Panchayati Raj Rules 1996 in Hindi (Chapter 12)
राजस्थान पंचायती राज नियम 1996
अध्याय 12
भर्ती और अन्य सेवा शर्तें
256. नियोजन के लिए अपात्र व्यक्ति - (1) कोई भी व्यक्ति किसी पंचायती राज संस्था में स्थाई, अस्थाई या अंशकालिक हैसियत में नियोजित नहीं किया जायेगा, यदि वह-
(क) अच्छे चरित्र का नही हैं, या
(ख) किसी भी अन्य पंचायती राज संस्था या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा से अवचार के कारण पद्च्युत किया गया है, या
(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या
(घ) किसी भी पंचायती राज संस्था का या किसी नगरपालिका का सदस्य है, या
(ड़) आवेदन-पत्रों की प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम दिनांक के बाद आने वाली पहली जनवरी को 18 वर्ष से कम और *[40 वर्ष] से अधिक आयु का है:
परन्तु अंशकालिक कर्मचारियों के लिए न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा का निर्बधन लागू नहीं होगा ।
*[राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम 2020 अधिसूचना संख्या एफ 4(2) संशोधन/ नियम/ विधि/ प.रा / 2020/ 5000 दिनांक 11/09/2020 द्वारा 35 वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित, राज. राजपत्र भाग 6(ग) दिनांक 11/09/2020 को प्रकाशित एवं प्रभावी]
(च) पंचायत राज संस्था के किसी सदस्य का पुत्र, पौत्र, सगा भाई या कोई अन्य निकट सम्बंधी है:
परन्तु यदि कर्मचारी की नियुक्ति के पश्चात उसका कोई् सम्बंधी ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है तो उसे सेवोन्मुक्त नहीं किया जायेगा।
(2) नियुक्ति के लिए निरर्हता-(क) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, सेवाओं में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात, कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे दे।
(ख) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले ही कोई पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दे।
*[(ग) कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संताने हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा:
परन्तु यह के दो से अधिक संतानो वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निर्रहित नही समझा जायेगा जब तक उस संख्या में जो 1-6-2002 को है, बढोतरी नही होती हैः
परन्तु यह और की जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक संतान है, किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है, तो वहाँ संतानों की कुल गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।]
*[अधिसूचना संख्या एफ 4 ( ) प.रा.वि/ विधि/ संशोधन/ 04/ 1634 दिनांक 23-06-2004 द्वारा जोड़ा गया, राज. राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 25-06-2004 को प्रकाशित एवं प्रभावी]
257. सेवा की पद संख्या -सेवा की पद संख्या उतनी होगी जो अधिनियम की धारा 79, 80 और 83 के अधीन समय-समय पर नियत की जाये।
258. पदों का प्रवर्ग - (1) निम्नलिखित पद प्रवर्ग पंचायत समितियों और जिला परिषदों में रहेंगे-
(क) राज्य सेवा पद-
(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(ii) विकास अधिकारी
(iii) लेखाधिकरी
(iv) सहायक अभियन्ता
(v) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पदों की श्रेणियां
(ख) अधीनस्थ सेवा-
(i) सहायक लेखाधिकारी
(ii) प्रसार अधिकारी (पंचायत, शिक्षा, सहकारिता, प्रगति)
(iii) लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार
(iv) कनिष्ठ अभियन्ता
*[(ग) पंचायत समिति और जिला परिषद् सेवा के मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ पद-
(i) वरिष्ठ लिपिक जिसमें वरिष्ठ लिपिक एवं स्टेनों सम्मिलित है।
(ii) कनिष्ठ लिपिक जिसमें टंकक सम्मिलित है।
(iii) वाहन चालक
(iv) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (संशोधन दिनाँक 28-2-2004)
(v) ग्राम सेवक एवं सचिव, पंचायत
(vi) फिटर, और
(vii) हैंड पंप मिस्त्री।,]
*[राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2016 अधिसूचना संख्या एफ 4 (7) संशोधन/ नियम/ विधि/ प.रा./ 2014/ 397 दिनांक 08-06-2016 द्वारा प्रतिस्थापित, राज. राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 08-06-2016 को प्रकाशित एवं प्रभावी]
(घ)चतुर्थ श्रेणी सेवा पद।
*[(ङ) पदेन अधिकारी: -(i) पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी]
*[राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2017 अधिसूचना संख्या एफ 4 (7) संशोधन/ नियम/ विधि प.रा./ 2014/ 65 दिनांक 25 -01 - 2017 2017 द्वारा जोड़ा गया, राज. राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 25 -01 – 2017 को प्रकाशित एवं प्रभावी]
(2) पंचायत मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से अपनी आय से सम्पत्ति एवं पशु बाड़े आदि के प्रबन्धन के लिए संविदा के आधार पर अंशकालिक व्यक्ति तथा राज्य सरकार से प्राप्त सामान्य प्रयोजन अनुदान से पंचायत कार्यालय हेतु चतुर्थ श्रेणी सेवक नियुक्त कर सकती है। ।
*[(3) पंचायत मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से पंचायत, कार्यालय या किसी अन्य कार्य के लिए अंशकालिक या निश्चित मानदेय या अनुबंध के आधार पर किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त कर सकती है। उसे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार से इस प्रयोजन के लिए प्राप्त अनुदान से या पंचायत की अपनी आय में से भुगतान किया जाएगा।]
*[राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2016 अधिसूचना संख्या एफ 4 (7) संशोधन/ नियम/ विधि/ प.रा./ 2014/ 812 दिनांक 02 -11 - 2016 द्वारा जोड़ा गया, राज. राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 02 -11 - 2016 को प्रकाशित एवं प्रभावी]
259.भर्ती की विधियां - (1) राज्य सेवा के पद उपयुक्त सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरे जा सकेंगे।
(2) विकास अधिकारियों के पद राज्य सरकार द्वारा उद्देश्य से तैयार किये गये अधिनियम/ नियमों के उपयुक्त संवर्ग से भरे जायेंगे।
(3) पंचायत प्रसार अधिकारी के पद ग्राम सेवक-एवं-सचिव, पंचायत से 100% पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
(4) अन्य प्रसार अधिकारियों के पद क्रमश: शिक्षा, सहकारिता और सांख्यिकी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरे जायेंगे। ।
*[(5) राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार कनिष्ठ अभियंताओं के पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।]
*[राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2022 अधिसूचना संख्या एफ.4(4) संशोधन/ नियम/ विधि प.रा./ 2022/101 दिनांक 08 -02 - 2022 द्वारा प्रतिस्थापित, राज. राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 09 -02 - 2022 को प्रकाशित एवं प्रभावी]
**[(5ए) फिटर का पद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा।]
**[राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2006 अधिसूचना संख्या एफ.1(2) RDPR/ PHED/ नियम/ 99-2K/ 3069 दिनांक 05 -07 - 2006 द्वारा जोड़ा गया, राज. राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 05 -07 - 2006 को प्रकाशित एवं प्रभावी]
(5ख) हैंडपंप मिस्टी के पद पंचायत समितियों में नियमित हैंडपंप मिस्त्रियों से शासकीय आदेश क्रमांक एफ.13(147)विधि/ ग्राविपा/ हाई कोर्ट/ 94/ 3882 दिनांक 30.12.1995 के अनुसार भरे जायेंगे।]
(6) धारा 89 की उपधारा (2) के अनुसार पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवाओं में संवर्गित पदों की भर्ती अधिनियम की धारा 80 और 90 के प्रावधानों के अनुसार जिला स्थापना समिति के माध्यम से जिलेवार की जायेगी. ।
परन्तु धारा 89 (2) की उप धारा (iii) में विनिर्दिष्ट पद के चयन के लिए सूचि, राज्य स्तर पर प्राधिकृत अधिकरण
द्वारा तैयार की जायेगी।
[ राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) नियम 2015 (जी. एस. आर. 95) संख्या एफ 4 (7) संशोधन /नियम / लीगल / पीआर/ 2014 /678 दिनांक 15 .10.2015 द्वारा iiक अन्त: स्थापित, राज राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक15 .10.2015 को प्रकाशित एवं प्रभावी ]
*[परंतु यह और कि राज्य स्तर पर राजस्थान अधीनस्थ लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा ग्राम सेवक और लिपिक ग्रेड-II के पद पर चयन के लिए सूची तैयार की जाएगी।]
(7) चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से या समय - समय पर सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से की जा सकती है।
*[( 8 ) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सम्यक रूप से स्वीकृत किन्हीं पदों पर अनियमित रूप से नियुक्त और 10.04.2006 को किसी न्यायालय या अधिकरण के हस्तक्षेप के बिना, दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके और राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2013 के प्रारम्भ की तारीख को इस रूप में लगातार कार्य कर रहे व्यक्ति संबंधित जिला परिषदों की जिला स्थापन समिति द्वारा छांटे जायेंगे परन्तु यह कि उनकी प्रारम्भिक अनियमित नियुक्ति की तारीख पर नियमानुसार वे नियुक्ति के लिए पात्र थे और छंटनी के समय रिक्ति उपलब्ध है। नियुक्ति प्राधिकारी उस व्यक्ति के नियुक्ति आदेश जारी करेगा जो छंटनी समिति द्वारा उपयुक्त न्यायनिर्णित किया गया है और नियुक्ति ऐसे नियुक्ति आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।]
*[(8) ग्राम पंचायत सहायक के पद के लिए चयन अंशकालिक या निश्चित मानदेय पर या अनुबंध के आधार पर [***] राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित तरीके से किया जाएगा।]
*[(9) स्कूल शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी घोषित किया जाएगा।]
260. पंचायत समिति और जिला परिषद सेवाओं के लिए भर्ती के स्रोत - रिक्तियों को भरा जाएगा: -
(क)प्रत्येक श्रेणी के निम्नतम ग्रेड में सीधी भर्ती द्वारा,
(ख)एक ही श्रेणी में निम्न से उच्च ग्रेड में पदोन्नति द्वारा,
(ग) पंचायत समिति/जिला परिषद् या सरकार के अधीन तदनुरूपी पद धारण करने वाले व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा :
*[(घ) राज्य सरकार के,और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, निगमों या बोर्डों के ऐसे कर्मचारियों के आमेलन द्वारा जिनको पदों के कम/ समाप्त करने के कारण अधिशेष घोषित किया गया हो।]
बशर्ते कि भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के कला, विज्ञान, कृषि या वाणिज्य में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों में से उच्च श्रेणी लिपिक की श्रेणी में रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है, यदि सेवा का कोई सदस्य पात्र नहीं पाया जाता है। ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति के लिए और ऐसी रिक्तियों को इन नियमों के अनुसार स्थानान्तरण द्वारा भरना संभव नहीं होगा।
261. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिक्तियों का आरक्षण -1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियों का आरक्षण क्रमश: 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत या भर्ती अर्थात सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा भर्ती के समय ऐसे आरक्षण के लिए प्रस्तुत सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।
(2) पदोन्नति के लिए ऐसी आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा भरी जावेगी।
(3) ऐसी आरक्षित रिक्तियों को भरने में, ऐसे पात्र अभ्यर्थियों पर, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य है, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जावेगा जिस क्रम में उनके नाम सीधी भर्ती के लिए या पदोन्नति के लिये समिति द्वारा तैयार की गई सूची में आये है, भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनकी आपेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो।
(4) नियुक्ति सर्वथा सीधी और पदोन्नति के लिए अलग-अलग विहित रोस्टरों के अनुसार की जावेगी। किसी वर्ष विशेष में अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए ऐसी आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जावेगी और पश्चत्वर्ती वर्ष में समतुल्य संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां आरक्षित रखी जायेगी। ऐसी रिक्तियां जो इस प्रकार बिना भरी रह जायें पश्चत्वर्ती कुल तीन भर्ती वर्षो तक अग्रणीत की जावेगी और तत्पश्चत् ऐसा आरक्षण व्ययगत हो जायेगा।
(5) अन्य पिछड़ी जाति के लिये रिक्तियों का 21 प्रतिशत पद आरक्षित होगा अथवा सीधी भर्ती लागू राज्य सरकार के आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अनुरूप होंगे। किसी वर्ष विशेष में अन्य पिछड़ी जाति में योग्य एवं उपुक्त प्रत्याशी उपलब्ध ना होने के स्थिति में ऐसी आरक्षित रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया अनुसार भरी जावेगी।
262. अन्य प्रवर्गो के लिए रिक्तियों का आरक्षण - (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का कतिपय प्रतिशत राज्य सरकार के नियमों के अनसु ार विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया जावेगा और वे राजस्थान शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों को नियोजन नियम 2000 प्रभावी दिनॉक 23-6-2004 नियम, 1976 के उपबन्धों के अनुसार भरे जायेंगे।
(2) रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में वे अन्य उपबन्ध भी लागू होंगे जो राज्य सरकार में समय-समय पर विद्यमान हों।
263. रिक्तियों का अवधारण - इन नियमों के उपबन्धों और सरकार के निर्देशों, यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए, पंचायत समिति या जिला परिषद् आगामी छः मास की कालावधि के दौरान प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या और प्रत्येक रीति द्वारा भर्ती किये जाने के लिए सम्भाव्य व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष में दो बार अर्थात् 1 जनवरी और 1 जुलाई को अवधारित करेगी और समिति को सूचित करेगी :
* [परन्तु यह और कि ग्राम सेवकऔर लिपिक ग्रेड - II के पद पर इस प्रकार अवधारित रिक्तियों की सूचना आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान को दी जायेगी।]
*[परन्तु धारा 89 की उपधारा (2) के खंड (iii) में विनिर्दिष्ट पद पर अवधारित रिक्तियों की सूचना निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान को प्रज्ञापित किया जायेगा। ]
*[ राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) नियम 2015 (जी. एस. आर. 95) संख्या एफ 4 (7) संशोधन /नियम / लीगल / पीआर/ 2014 /678 दिनांक 15 .10.2015 द्वारा iiक अन्त: स्थापित, राज राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 15 .10.2015 को प्रकाशित एवं प्रभावी ]
264. राष्ट्रीयता - सेवा में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का वास्तविक नागरिक होना चाहिए।
265. आयु - सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को आवेदन प्राप्ति की नियत तारीख के पश्चत् आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और *[चालीस वर्ष] की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिएः परन्तु-
*["(i) ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, -
(क)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अधिक पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुरुष उम्मीदवारों के मामले में 5 वर्ष;
(ख)सामान्य श्रेणी से संबंधित महिला उम्मीदवारों के मामले में 5 वर्ष; और
(ग)अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित महिला उम्मीदवारों के मामले में 10 साल।]
*[No. F4(2) AM/नियम/कानूनी/PR/2020/490]
(ii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा पचास वर्ष होगी,
(iii) पंचायतों के सचिवों के रूप में पहले से कार्यरत व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पंचायत सचिव के रूप में प्रदान की गई सेवा की अवधि तक अधिकतम तीन वर्ष की सीमा के अधीन छूट दी जाएगी,
(iv) विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी,
व्याख्या - विधवा होने की स्थिति में उसे अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से तथा तलाकशुदा होने की स्थिति में तलाक का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा,
(v) पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधीन उनकी अस्थायी नियुक्ति पर निर्धारित आयु सीमा के भीतर रहने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उनके द्वारा पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधीन की गई सेवा की अवधि तक छूट दी जाएगी,
(vi) ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू होगी, जिसने अपनी दोषसिद्धि से पूर्व पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधीन मौलिक आधार पर किसी पद पर सेवा की हो और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र हो,
(vii) किसी पूर्व कैदी के मामले में, जो अपनी सजा से पहले अधिक उम्र का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के लिए पात्र था, ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में कारावास की अवधि के बराबर की अवधि में छूट दी जाएगी।
*[(viii) 1.1.1999 के बाद ऊपरी आयु सीमा पार करने वाला उम्मीदवार 23.5.2007 तक सरकारी सेवा में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक [सामान्य शिक्षा / विशेष शिक्षा] के रूप में भर्ती के लिए पात्र होगा।]
*[(ix) नियम 259 के उप - नियम (5 - बी) के तहत हैंडपंप मिस्त्री के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी, बशर्ते ऐसे व्यक्ति अधिवर्षिता की आयु प्राप्त न करें।]
*[(एक्स) यदि कोई उम्मीदवार किसी भी वर्ष में सीधी भर्ती के लिए अपनी आयु के संबंध में हकदार होता है, जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई है, तो उसे अगली भर्ती में पात्र माना जाएगा, यदि वह / वह 3 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है।"।]
*[(ix) कनिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, ग्राम रोजगार सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर के रूप में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की किसी भी योजना के तहत लगातार अनुबंध के आधार पर काम करने वाले व्यक्ति के लिए ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा मशीन के साथ ऑपरेटर (प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे हुए को छोड़कर)। एलडीसी, लेखा सहायक, समन्वयक आईईसी, समन्वयक प्रशिक्षण, समन्वयक पर्यवेक्षण या किसी भी पद पर, उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के बराबर अवधि तक अधिकतम 5 वर्ष के अधीन छूट दी जाएगी।]
266. शैक्षणिक योग्यता - एक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए: -
*[(1) एलडीसी (95% सीधी भर्ती द्वारा और 05% पदोन्नति द्वारा) - ( क.) सीधी भर्ती के लिए, -
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या इसके समकक्ष परीक्षा से वरिष्ठ माध्यमिक,तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रण में डीओईएसीसी द्वारा संचालित "ओ" या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट कोर्स। या
कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक (सीओपीए) / डेटा तैयारी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (डीपीसीएस) प्रमाण पत्र राष्ट्रीय / राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना परिषद के तहत आयोजित किया गया। या
भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। या
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। या
राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी (RSCIT) में सर्टिफिकेट कोर्स।
(ख ) पदोन्नति हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक' तथा चतुर्थ श्रेणी के पद पर पांच वर्ष का अनुभव।]
*[(2) ग्राम सेवक - सह - सचिव (सीधी भर्ती द्वारा 100%) (i) सरकार द्वारा स्नातक या उसके समकक्ष घोषित योग्यता तथा
इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रण में डीओईएसीसी द्वारा संचालित "ओ" या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट कोर्स या
कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक (COPA) / डेटा तैयारी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (DPCS) प्रमाण पत्र राष्ट्रीय / राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद योजना के तहत आयोजित किया गया या
भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या
राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी (RSCTT) में सर्टिफिकेट कोर्स।]
*[(3) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा) (क) सामान्य शिक्षा स्तर - (i) कक्षा I से V स्तर-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 23 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा समय - समय पर निर्धारित योग्यताएं और आरईईटी / आरटीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए।
(ii)कक्षा VI से VIII - निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 23 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत समय - समय पर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यताएं , और
(i) सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए, उम्मीदवार को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, लेखा, में से वैकल्पिक विषय के रूप में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग और व्यवसाय अर्थशास्त्र;
(ii) विज्ञान और गणित के शिक्षक के लिए, उम्मीदवार को रसायन विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन और गणित में से वैकल्पिक विषय के रूप में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।;
(iii) भाषा के शिक्षक के लिए, उम्मीदवार को वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित भाषा के साथ स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए;
(iv) प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (बी.एल.एड.) या बीएबीएड./बी.एससी. बी.एड., यानी चार साल के एकीकृत पाठ्यक्रम की योग्यता वाले उम्मीदवार को भी संबंधित विषय के साथ योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; और
(v) आवेदन करने वाले विषय में REET/RTET पास होना चाहिए।
(ख) विशेष शिक्षा स्तर - (i) कक्षा I से V स्तर - निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 23 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत समय - समय पर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता और REET/RTET पास होना चाहिए।
स्तर -(ii)कक्षा VI से VIII - निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 23 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत समय - समय पर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यताएं ; और
(i) सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए, उम्मीदवार को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, लेखाशास्त्र, आर्थिक में से वैकल्पिक विषय के रूप में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग और व्यवसाय अर्थशास्त्र;
(ii) विज्ञान और गणित के शिक्षक के लिए, उम्मीदवार को रसायन विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन और गणित में से वैकल्पिक विषय के रूप में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
(iii) भाषा के शिक्षक के लिए, उम्मीदवार को वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित भाषा के साथ स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए;
(iv) प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (बी.एल.एड.) या बीए बीएड./बी.एससी. बी.एड., यानी चार साल के एकीकृत पाठ्यक्रम की योग्यता वाले उम्मीदवार को भी संबंधित विषय के साथ योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; और
(v) आवेदन करने वाले विषय में REET/RTET पास होना चाहिए
[बशर्ते कि वह व्यक्ति जो B.Ed/BSTC/DSE/B.Ed. (विशेष शिक्षा) परीक्षा, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों (सामान्य शिक्षा/विशेष शिक्षा) के पद हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे, परन्तु उन्हें उक्त शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम की घोषणा।][जिला स्थापना समिति] के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
"बशर्ते कि वह व्यक्ति जो सीधी भर्ती के लिए उपरोक्त खंड (1) और (2) में निर्दिष्ट पदों के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता वाले पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुआ है या हो रहा है, आवेदन करने के लिए पात्र होगा। उक्त पदों के लिए, लेकिन उन्हें उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, -
(1) मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से किया जाता है;
(2) ) साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है;
(3) लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है, जैसा भी मामला हो।"
[सं. F4(2) AM/नियम/कानूनी/PR/2020/83]
*[(3ए) हैण्डपम्प मिस्त्री- 5वी कक्षा उत्तीर्ण और ट्राइसेम प्रोग्राम के तहत 3 महीने का प्रशिक्षण। या फ्री लांस हैंडपंप मरम्मत, हैंडपंप की मरम्मत में दो साल का अनुभव।]
(4) चालक (90% प्रत्यक्ष 10% पदोन्नति द्वारा) - आठवीं कक्षा पास ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइट / भारी मोटर वाहन का 3 साल का अनुभव।
[(5) चतुर्थ श्रेणी (सीधी भर्ती द्वारा 100%) -
[बशर्ते कि वह व्यक्ति जो सीधी भर्ती के लिए उपरोक्त खंड (1) और (2) में निर्दिष्ट पदों के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता वाले पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुआ है या हो रहा है, आवेदन करने के लिए पात्र होगा।उक्त पदों के लिए, लेकिन उन्हें उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, -
(1) मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से किया जाता है;
(2) ) साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है; (3) लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है, जैसा भी मामला हो।"]
[266क इन नियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी विधवा/तलाकशुदा महिला, जिन्हें बीएसटीसी/बी.एड. नियम 266 के तत्कालीन परंतुक के तहत उन्हें अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने की तारीख से नियमित किया जाएगा।]
267. चरित्र - सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय, महाविद्यालय संस्था के, जिसमें उसने अन्तिम वार शिक्षा प्राप्त की थी, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से सच्चरित्र प्रमाणपत्र और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से असम्बद्ध और ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हो, आवेदन की तारीख से छह से अनधिक मास पूर्व लिखे गये दो ऐसे प्रमाणपत्र समिति को प्रस्तुत किये जाने चाहिये।
नोट-किसी न्यायालय के द्वारा की गई किसी दोषसिद्धि मात्र के कारण अच्छे चरित्र प्रमाणपत्र देने से इन्कार नहीं किया जायेगा। दोषसिद्धि की परिस्थितियां पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें कोई नैतिक अधमता या हिसा के अपराधों के साथ या किसी ऐसे आन्दोलन के साथ जिसका उद्देष्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक उपयों से उलटना है, सहबद्धता अन्वलिर्त न हो तो मात्र दोषसिद्धि को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।
268. शारीरिक फिटनेस - सेवा में सीधी भर्ती के लिए एक उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और सेवा के एक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के कुशल प्रदर्शन में बाधा डालने की संभावना वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, और नियुक्ति के लिए चुने जाने पर उसे चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र पेश करना होगा।
269. संयाचना - भर्ती के लिए नियमों के अधीन अपेक्षित से भिन्न किसी भी लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए ऐसे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः समर्थन हेतु संयाचना का कोई भी प्रयत्न करने पर उसे भर्ती के लिए निरर्हित किया जा सकेगा।
सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया
270. आवेदन आमंत्रित करना - सेवा में सीधी भर्ती हेतु जिला परिषद समिति द्वारा जिला स्थापना समिति को किये गये अध्यपेक्षा पर समिति द्वारा व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में खुले विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे.
271. आवेदन पत्र - आवेदन समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा तथा पोस्टल आर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ विधिवत भरे गये आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा।
272. आवेदनों की संवीक्षा - समिति उसके द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों की संवीक्षा करेगी और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिये बुला सकेगी।
*[273। * * *]
274. समिति द्वारा योग्यता सूची तैयार करना - (1) समिति *[ग्राम सेवक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और क्लर्क ग्रेड - II, जिले में] के पद को छोड़कर [प्रत्येक ग्रेड या पदों की श्रेणी] पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त माने जाने वाले उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार करेगी और पंचायती समितियों या जिला परिषदों से मांग प्राप्त होने पर सूची में से उम्मीदवारों को सूची में उनके नाम आने के क्रम में आवंटित करेंगे:
परन्तु
(i)समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में अभ्यर्थियों की संख्या, ऐसी योग्यता सूची को तैयार करने के समय वास्तविक रूप में उपलब्ध रिक्त पदों की संख्य के डेढ़ गुने से अधिक नहीं होगी, एवं
(ii)इस प्रकार तैयार की गयी अभ्यर्थियों की योग्यता सूची सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि तक तथा अध्यापकांे के लिए शैक्षिक सत्र की समाप्ति तक वैध रहेगी। उस अवधि की समाप्ति के बाद, इसे व्ययगत (लैप्स) हुआ समझा जायेगा।
(2) पंचायत समिति एवं जिला परिषदें समिति को अपनी अधियाचना भेजते समय नियम 261 की अपेक्षाओं को ध्यान में रखेंगी।
275. राज्य सरकार द्वारा आवंटन - राज्य सरकार ऐसे जिले की सूची में से जहाँ अन्य जिले में कोई रिक्त पद नहीं है, योग्यता क्रम में अभ्यर्थियों को वह स्थान अलाट करेगी जहॉँ नियुक्ति के लिए रिक्त पद होंगे, परन्तु यह कि उस बाद वाले जिले की योग्यता सूची में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों।
276. पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा नियुक्ति - पंचायत समिति या जिला परिषद समिति द्वारा आवंटित किए अभ्यर्थियेां को उसी क्रम में नियुक्त करेगी जिसमें उनके नाम समिति द्वारा भेजे गए है।
277. मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य की नियुक्ति - (1) पंचायत समिति/जिला परिषद सेवा के मृतक कर्मचारी के मामले में, उसके परिवार के एक ऐसे सदस्य को, जो पहले से ही पंचायत समिति/जिला परिषद /भारत/राज्य सरकार या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियन्त्रित किसी सांविधिक निकाय/संगठन/निगम में पहले से नियुक्त नहीं है, तत्प्रयोजनार्थ आवेदन करने पर, सामान्य भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए, विद्यमान रिक्त पद के विरू) ही यथाशक्य जितना व्यवहार्य हो सकेगा उतनी ही जल्दी, सेवा में उपयुक्त रूप से नियुक्ति दी जायेगी, बशर्ते कि वह सदस्य उस पद के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताओं को पूरी करता हो तथा अन्यथा प्रकार से भी उस सेवा के लिए अर्हता प्राप्त (योग्य) हो। यदि कोई्र रिक्त पद उपलब्ध न हो या यदि परिवार का सदस्य अनर्ह (अयोग्य) या अवयस्क हो तथा तुरन्त नियुक्ति के लिए उसे उपयुक्त या पात्र नहीं पाया गया हो, तब उस मामले पर पद उपलब्ध होने पर या इन नियमों के अन्तर्गत ऐसी नियुक्ति के लिए उनमें से किसी एक के अर्ह (योग्य) या पात्र हो जाने पर, तुरन्त नियुक्ति देने के लिए विचार किया जायेगा।
(2) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए तथा समय-समय पर यथा संशोधित किए गए नियम ऐसे कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
*[ "277क. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया एवं पद्धति - इन नियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया निम्नलिखित तरीके से की जायेगी, अर्थात्: - (i) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पदों को सीधी भर्ती द्वारा प्राधिकृत अभिकरण द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरा जायेगा;
(ii) प्रारंभिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर अवधारित किया जाये;
(iii) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले आवेदन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा पदों का विज्ञापित करते हुए ऐसी रीति से, जैसा वह उचित समझे, आमंत्रित किया जाएगा और ऐसे रूप में किया जाएगा जैसा वह उचित समझे। मंजूर। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में अपनी वरीयता के क्रम में जिलों के नामों का उल्लेख करना होगा जिसमें वे सेवा करना चाहते हैं; (iv) इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, विज्ञापन में, अन्य बातों के साथ - साथ, शामिल होगा, -
(क)एक खंड है कि कोई भी उम्मीदवार जो उसे पेश किए जा रहे पद पर असाइनमेंट स्वीकार करता है, उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित दर पर मासिक निश्चित पारिश्रमिक और वेतनमान का भुगतान किया जाएगा। पद का भुगतान जैसा कि अन्यत्र दिखाया गया है - जहां विज्ञापन में परिवीक्षा की अवधि के सफल समापन की तिथि से ही अनुमति दी जाएगी;
(ख)ऐसी परीक्षा के परिणाम के रूप में भरे जाने वाले पदों की संख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सहरिया, पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की संख्या को अलग से इंगित करते हुए, बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति, खेल व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक, यदि कोई हो और राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र और किसी अन्य श्रेणी के लिए पदों की संख्या;
(ग)आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि;
(v) विज्ञापन के अलावा, अधिकृत एजेंसी उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए ऐसे अन्य निर्देश जारी कर सकती है, जो अधिकृत एजेंसी उचित समझे;
(vi) सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए एक उम्मीदवार प्राधिकृत एजेंसी को समय - समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा और इस तरह से, जैसा कि इसके द्वारा इंगित किया जा सकता है;
(vii) शुल्क की वापसी के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य भर्ती के लिए आरक्षित रखा जाएगा, जब तक कि प्राधिकृत एजेंसी द्वारा अधियाचना वापस लेने या किसी अन्य कारण से विज्ञापन रद्द कर दिया जाता है, उस मामले में राशि वापस किया जाएगा: बशर्ते कि प्राधिकृत एजेंसी द्वारा विज्ञापन रद्द करने की तारीख से एक महीने की अवधि के बाद फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा;
(viii) ऐसे आवेदन जो अपूर्ण पाए जाते हैं या जो प्राधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार नहीं भरे गए हैं, उनके द्वारा प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिए जाएंगे। प्राधिकृत अभिकरण उन बचे हुए अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देगा जिन्हें वे प्रवेश पत्र प्रदान करना उचित समझें। किसी भी अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व प्राधिकृत एजेंसी द्वारा दिए गए उस परीक्षा में प्रवेश पत्र न हो, यह अभ्यर्थी द्वारा स्वयं सुनिश्चित किया जाएगा कि वह सभी इन नियमों में प्रदान की गई आयु, शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता के संबंध में शर्तों सहित पात्रता मानदंड। परीक्षा देने की अनुमति दिए जाने से उम्मीदवार पात्रता की उपधारणा का हकदार नहीं होगा। प्राधिकृत एजेंसी बाद में केवल ऐसे उम्मीदवारों के आवेदनों की जांच करेगी जो प्रतियोगी परीक्षा में योग्य हैं;
(ix) प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश और उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में प्राधिकृत एजेंसी का निर्णय अंतिम होगा;
(x) प्राधिकृत अभिकरण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पदों हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल घोषित अभ्यर्थियों की श्रेणीवार योग्यता सूची तैयार करेगा: परन्तु प्राधिकृत अभिकरण, अंतिम रूप से सूचित रिक्तियों के 50% की सीमा तक, उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम आरक्षित सूची में रखें। प्राधिकृत एजेंसी मांग करने पर योग्यता के क्रम में ऐसे उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा मूल सूची अग्रेषित किए जाने की तारीख से छह महीने के भीतर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा को कर सकती है। परन्तु यह और कि प्राधिकृत अभिकरण सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सहरिया, पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला अभ्यर्थी, व्यक्ति के अभ्यर्थियों की पृथक सूची तैयार करेगा। राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर अधिसूचित बेंचमार्क विकलांगता, खेल व्यक्तियों, पूर्व सैनिकों और अन्य श्रेणियों के साथ, यदि कोई हो;
(xi) प्राधिकृत अभिकरण खण्ड (x) के अधीन तैयार की गई सूचियों को निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु भेजेगा;
(xii) चयनित अभ्यार्थियों को जिले आवंटित करते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, राजस्थान द्वारा इन नियमों के अधीन मेरिट के क्रम में उनकी वरीयता के क्रम में नियुक्ति/तैनाती की जिलावार सूचना सम्बन्धित जिला परिषदों को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार जनपदों हेतु विज्ञापित पदवार श्रेणीवार पदों के अनुसार; तथा
(xiii) इन नियमों के अधीन संबंधित जिले की जिला स्थापना समिति द्वारा अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जायेगी।" ]
[277(ख). ग्राम सेवकऔर क्लर्क ग्रेड - II के पद के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति - इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम सेवकएवं लिपिक ग्रेड - II के पद पर सीधी भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायेगी, अर्थात्: -
(i) ग्राम सेवकएवं लिपिक ग्रेड - II के पदों को सीधी भर्ती द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा, चयन बोर्ड द्वारा इन नियमों के अनुसार संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरा जायेगा;
(ii) ग्राम सेवकएवं लिपिक ग्रेड - II के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित किया जायेगा;
(iii) राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा पदों का विज्ञापन ऐसी रीति से, जैसा वे उचित समझें, आवेदन आमंत्रित किया जायेगा और ऐसे प्रारूप में किया जायेगा जैसा कि वे स्वीकृत करें। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में अपनी वरीयता के क्रम में उन सभी 33 जिलों के नाम बताने होंगे, जिनमें वे सेवा करना चाहते हैं;
(iv) इन नियमों के प्रावधानों के अधीन विज्ञापन में अन्य बातों के साथ - साथ निम्नलिखित शामिल होंगे -
(क) ऐसी परीक्षा के परिणाम के रूप में भरे जाने वाले पदों की संख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, महिला, विकलांग व्यक्तियों और खेल व्यक्तियों के उम्मीदवारों के लिए अलग से आरक्षित पदों की संख्या का संकेत, यदि कोई हो, और अनुसूचित क्षेत्र के पद;
(ख) प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की तारीख;
(ग) परीक्षा में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यता और उम्मीदवारों द्वारा अपनी क्षमता स्थापित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम;
(घ) विज्ञापन में एक खंड शामिल होगा कि एक उम्मीदवार जो उसे पेश किए जाने वाले पद पर असाइनमेंट स्वीकार करता है, उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर मासिक निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। और पद का वेतनमान, जैसा कि विज्ञापन में कहीं दिखाया गया है, केवल परिवीक्षा की अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने की तारीख से ही स्वीकृत किया जाएगा; तथा
(v) विज्ञापन के अतिरिक्त, राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड इस तरह के अन्य तरीके से जारी कर सकता है, जैसा कि राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड उपयुक्त समझे, उम्मीदवारों के दिशानिर्देशों के लिए ऐसे अन्य निर्देश;
(vi) सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड को ऐसे शुल्क का भुगतान करेगा जो उनके द्वारा समय - समय पर निर्धारित किया जाता है, ऐसी रीति में, जैसा कि उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(vii) शुल्क की वापसी के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा के लिए रिजर्व में रखा जाएगा, जब तक कि राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन को आयुक्त द्वारा मांग वापस लेने के कारण रद्द कर दिया जाता है। पंचायती राज या किसी अन्य कारण से जिस स्थिति में राशि