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खेत तलाई योजना | Khet Talai Yojana

खेत तलाई योजना | Khet Talai Yojana

The Khet Talai Yojana, launched by the Rajasthan Agriculture Department on April 1, 2020, offers a solution to the serious challenge of water scarcity for farmers in Rajasthan. The scheme aims to collect rainwater and use it for irrigation.

विवरण

राजस्थान कृषि विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 2020 को शुरू किया गया, खेत तालाब निर्माण कार्यक्रम राजस्थान के किसानों के लिए जल संकट की गंभीर चुनौती का समाधान प्रस्तुत करता है। स योजना का  उद्देश्य वर्षा जल एकत्र करना और उसका सिंचाई हेतु उपयोग करना है। यह कार्यक्रम किसानों को सिंचाई के लिए खेत तालाब, मुख्यतः वर्षा जल संचयन संरचनाएँ, बनाने की अनुमति देता है। इस कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए, राज्य सरकार खेत तालाबों के निर्माण को सुगम बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इससे किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा जल का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं।

देय अनुदान:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान कच्चे कृषि तालाब के लिए इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम ₹73,500/- और प्लास्टिक-लाइन वाले कृषि तालाब के लिए 90 प्रतिशत या ₹1,35,000/- की सब्सिडी के पात्र हैं, और अन्य श्रेणी के किसान कच्चे कृषि तालाब के लिए लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम ₹63,000/- और प्लास्टिक-लाइन वाले कृषि तालाब के लिए 80 प्रतिशत या ₹1,20,000/-, जो भी कम हो, की सब्सिडी के पात्र हैं।

अनुदान केवल 400 घन मीटर की न्यूनतम क्षमता वाले कृषि तालाबों के लिए देय है।

पात्रता:- आवेदक राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। सभी श्रेणी के किसान पात्र हैं।

किसान के पास अपने नाम पर कम से कम 0.3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, और संयुक्त धारक के मामले में न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर।

आवेदन प्रक्रिया

1. ऑनलाइन पंजीकरण:-

चरण 1: आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।

चरण 2: "पंजीकरण" विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3: इसके बाद आपको SSO पंजीकरण पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। पंजीकरण पृष्ठ पर निम्नलिखित विकल्प दिखाई देंगे।

नागरिक

चरण 4: आगे की प्रक्रिया के लिए जन आधार या Google चुनें।

जन आधार: जन आधार संख्या दर्ज करें, 'अगला' बटन पर क्लिक करें,

अपना नाम, परिवार के मुखिया और अन्य सभी सदस्यों के नाम चुनें, और

'ओटीपी भेजें' बटन पर क्लिक करें। 'ओटीपी' दर्ज करें और

पंजीकरण पूरा करने के लिए 'ओटीपी सत्यापित करें' बटन पर क्लिक करें।

Google: अपनी जीमेल आईडी दर्ज करें, 'अगला' बटन पर क्लिक करें,

अपना पासवर्ड दर्ज करें।

स्क्रीन पर एक नया लिंक दिखाई देगा। अब "नया SSO" लिंक पर क्लिक करें।

SSO आईडी स्क्रीन पर दिखाई देगी। अब एक पासवर्ड बनाएँ।

अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, "पंजीकरण करें" पर क्लिक करें।

चरण 5: पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।

ऑनलाइन आवेदन:-

चरण 1: आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।

चरण 2: लॉग इन करने के बाद, डैशबोर्ड खुल जाएगा।

चरण 3: "राज-किसान" विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 4: "नागरिक" के अंतर्गत, "आवेदन जमा करने का अनुरोध" पर क्लिक करें।

चरण 5: "भामाशाह परिवार पहचान पत्र" दर्ज करें और खोजें।

चरण 6: व्यक्ति का नाम और योजना का नाम चुनें।

चरण 7: आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और "विवरण प्राप्त करें" पर क्लिक करें।

चरण 8: आवश्यक विवरण प्रदान करें।

- पेंशनभोगी विवरण।

- बैंक विवरण।

- विकलांगता विवरण।

- सत्यापन विवरण।

- दस्तावेज़ अपलोड करें।

चरण 9: सबमिट करें।

किसान राज किसान साथी पोर्टल पर लॉग इन करके या अपने नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़:- भूमि प्रमाण।आधार कार्ड/जनाधार कार्ड, जमाबंदी की प्रति (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं), बैंक पासबुक।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

आवेदन के बाद, कृषि विभाग तालाब निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेगा।

मोबाइल संदेश/कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से सूचना दी जाएगी।

विभाग तालाब निर्माण से पहले और बाद में स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन करेगा।

अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

वैधता :-चालू वित्तीय वर्ष

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आवेदन कैसे करें

दिशा निर्देश 

पंजीकरण

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