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डिग्गी योजना | Diggi Yojana

डिग्गी योजना | Diggi Yojana 

विवरण

राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने राजस्थान के किसानों को सिंचाई कुओं के निर्माण हेतु अनुदान प्रदान करने हेतु डिग्गी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, किसान अपने खेतों में जल संचयन हेतु नहरें बनाकर स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं। इस अनुदान के माध्यम से, सरकार किसानों को बिना किसी वित्तीय बोझ के कुओं का निर्माण और सिंचाई करके अच्छी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके अपनी खेती को बेहतर बनाने और अच्छी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:- कृषि विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही खुदाई का निर्माण शुरू करें।
निर्माण से पहले और बाद में विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
खुदाई स्थल पर ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट लगाना अनिवार्य है।
अनुदान राशि सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी।

अनुदान:- न्यूनतम 4.00 लाख लीटर या उससे अधिक भंडारण क्षमता वाली कंक्रीट या प्लास्टिक-लाइन वाली डिग्गी के निर्माण के लिए, लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम ₹340,000/-, जो भी कम हो, अनुदान मिलेगा। अन्य किसानों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम ₹300,000/-, जो भी कम हो, अनुदान मिलेगा।

पात्रता:- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक किसान होना चाहिए। किसान के पास कम से कम 0.5 (आधा) हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया


1. ऑनलाइन 
पंजीकरण:-

चरण 1: आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।

चरण 2: "पंजीकरण" विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3: इसके बाद आपको SSO पंजीकरण पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। पंजीकरण पृष्ठ पर निम्नलिखित विकल्प दिखाई देंगे।

नागरिक

चरण 4: आगे की प्रक्रिया के लिए जन आधार या Google चुनें। जन आधार: जन आधार संख्या दर्ज करें, 'अगला' बटन पर क्लिक करें, अपना नाम, परिवार के मुखिया और अन्य सभी सदस्यों का नाम चुनें, और  'ओटीपी भेजें' बटन पर क्लिक करें। 'OTP' दर्ज करें और पंजीकरण पूरा करने के लिए 'OTP सत्यापित करें' बटन पर क्लिक करें। Google: अपनी Gmail आईडी दर्ज करें, 'अगला' बटन पर क्लिक करें, अपना पासवर्ड दर्ज करें। स्क्रीन पर एक नया लिंक दिखाई देगा; अब नए SSO लिंक पर क्लिक करें। SSO आईडी स्क्रीन पर दिखाई देगी; अब एक पासवर्ड बनाएँ। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, रजिस्टर पर क्लिक करें।

चरण 5: सबमिट करें।

2. ऑनलाइन आवेदन:-

चरण 1: आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।

चरण 2: लॉग इन करने के बाद, डैशबोर्ड खुल जाएगा।

चरण 3: "राज-किसान" विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 4: "किसान" के अंतर्गत, "आवेदन जमा करने का अनुरोध" पर क्लिक करें।

चरण 5: "भामाशाह आईडी" या "जन आधार आईडी" दर्ज करें और खोजें।

चरण 6: व्यक्ति का नाम और योजना का नाम चुनें।

चरण 7: आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करें।

चरण 8: आवश्यक विवरण प्रदान करें।

- पेंशनभोगी विवरण।
- बैंक विवरण।
- विकलांगता विवरण।
- सत्यापन विवरण।
- दस्तावेज़ अपलोड करें।

चरण 9: सबमिट करें।

किसान राज किसान साथी पोर्टल पर लॉग इन करके या अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदकों को अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करने पर एक रसीद मिलेगी।

आवश्यक दस्तावेज़:-  1.आधार कार्ड/जनाधार कार्ड  2. निवास प्रमाण पत्र  3. पहचान पत्र  4. राशन कार्ड
5. मोबाइल नंबर  6. पासपोर्ट आकार का फ़ोटो  7. जमाबंदी की प्रति (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं)।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:- कृषि विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही गड्ढे का निर्माण शुरू किया जाना चाहिए।

निर्माण से पहले और बाद में विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

गड्ढे पर ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट लगाना अनिवार्य है।

निर्धारित मानदंडों के अनुसार गड्ढे का निर्माण होने पर, अनुदान राशि सीधे किसान के खाते में जमा कर दी जाएगी।

वैधता:- चालू वित्तीय वर्ष

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आवेदन कैसे करें

दिशा निर्देश 

पंजीकरण

लॉगिन



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