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ड्रिप सयंत्र योजना | Drip Plant Yojana | Drip Irrigation Scheme

ड्रिप सयंत्र योजना | Drip Plant Yojana | Drip Irrigation Scheme

Learn about the Rajasthan Agriculture Department's Drip Plant Scheme (Drip Irrigation Scheme). Discover how this initiative improves irrigation efficiency and increases crop yields.

विवरण

राजस्थान सरकार का कृषि विभाग किसानों को ड्रिप सिंचाई संयंत्रों के लिए अनुदान प्रदान करता है। ड्रिप सयंत्र पानी की प्रत्येक बूँद का उचित उपयोग और कुशल तकनीक के साथ, 75-80 प्रतिशत पानी की बचत और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के सफल संचालन के लिए, पानी की सटीक गणना आवश्यक है, क्योंकि यह प्रणाली पौधों की आवश्यकताओं के अनुसार पानी प्रदान करती है। पौधों की पानी की आवश्यकता मौसम और मासिक आधार पर बदलती रहती है, और प्रणाली के संचालन के घंटे तदनुसार समायोजित किए जाते हैं।

अनुदान:- सामान्य किसानों को 70% अनुदान मिलता है, जबकि लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को 75% अनुदान मिलता है।

सभी श्रेणी के किसानों को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र तक ड्रिप संयंत्रों पर अनुदान मिलता है।

पात्रता:- आवेदक किसान होना चाहिए। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। किसानों के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

1. ऑनलाइन पंजीकरण:-

चरण 1: आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।

चरण 2: "रजिस्टर" विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3: इसके बाद आपको SSO पंजीकरण पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। पंजीकरण पृष्ठ पर निम्नलिखित विकल्प दिखाई देंगे।

नागरिक

चरण 4: आगे की प्रक्रिया के लिए जन आधार या Google चुनें।

जन आधार: अपना जन आधार नंबर दर्ज करें, 'अगला' बटन पर क्लिक करें,

अपना नाम, परिवार के मुखिया और अन्य सभी सदस्यों का नाम चुनें, और

'ओटीपी भेजें' बटन पर क्लिक करें। ओटीपी दर्ज करें और

पंजीकरण पूरा करने के लिए 'ओटीपी सत्यापित करें' बटन पर क्लिक करें।

गूगल: अपनी जीमेल आईडी दर्ज करें, 'अगला' बटन पर क्लिक करें,

अपना पासवर्ड दर्ज करें।

स्क्रीन पर एक नया लिंक दिखाई देगा। अब "नया एसएसओ" लिंक पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर एसएसओ आईडी दिखाई देगी; अब एक पासवर्ड बनाएँ।

अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, "रजिस्टर" पर क्लिक करें।

चरण 5: पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।

2. ऑनलाइन आवेदन:-

चरण 1: आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।

चरण 2: लॉग इन करने के बाद, डैशबोर्ड खुल जाएगा।

चरण 3: "राज्य-किसान" विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 4: "नागरिक" के अंतर्गत, "आवेदन जमा करने का अनुरोध" पर क्लिक करें।

चरण 5: "भामाशाह आईडी" या "जन आधार आईडी" दर्ज करें और खोजें।

चरण 6: व्यक्ति का नाम और योजना का नाम चुनें।

चरण 7: आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और "विवरण प्राप्त करें" पर क्लिक करें।

चरण 8: आवश्यक विवरण प्रदान करें।

- पेंशनभोगी विवरण।

- बैंक विवरण।

- विकलांगता विवरण।

- सत्यापन विवरण।

- दस्तावेज़ अपलोड करें।

चरण 9: सबमिट करें।

किसान व्यक्तिगत रूप से या अपने नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़:- 1. पासपोर्ट आकार का फोटो  2. आधार कार्ड/जनाधार कार्ड  3. जमाबंदी की प्रति (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं)  4. बैंक पासबुक की प्रति 5. सिंचाई स्रोत प्रमाण पत्र, मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट, और आपूर्तिकर्ता का कोटेशन।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:- बागवानी विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही ड्रिप प्लांट खरीदें। भौतिक सत्यापन के दौरान सही पाए जाने पर, सब्सिडी राशि किसान को या किसान की सहमति से आपूर्तिकर्ता निर्माता/डीलर के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

वैधता:- वर्तमान वित्तीय वर्ष

आवेदन कैसे करें

दिशा निर्देश 

पंजीकरण

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